– निर्भया के 4 दोषियों में से पवन गुप्ता के पिता हिरा लाल गुप्ता ने निर्भया के दोस्त और वारदात के इकलौते चश्मदीद गवाह ( अविंदर पांडे ) के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि पीड़िता का दोस्त और उसकी गवाही जिसपर सभी दोषियों को फांसी की सजा मिली है वो विश्वसनीय नहीं है, उसने पैसे लेकर न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए, इस बात का खुलासा हाल ही में हुआ है, tv न्यूज के पूर्व संपादक के ट्विटस को याचिका का आधार बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्भया के दोस्त ने चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए पैसे लिए थे इसका चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया था लेकिन किसी कारणवश टेलिकास्ट नहीं किया गया था, पवन के पिता का कहना है कि निर्भया के दोस्त के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, वो पुलिस के पास भी गए थे लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए शिकायतकर्ता ने कोर्ट से धारा 156( 3) के तहत पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए और मामले के मुख्य गवाह के बयानों की दोबारा जांच की जाए।
दरअसल, ये फांसी की प्रक्रिया को लंबे समय तक टालने की एक कोशिश है, निर्भया के एक दोषी पवन गुप्ता की तरफ से मामले के इकलौते गवाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया जा रहा है तो दूसरे आरोपी अक्षय ने अंतिम समय में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और तीसरे दोषी विनय कुमार ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की हुई है, कुल मिलाकर मकसद यही है कि जितना हो सके मामले को डिले किया जा सके क्योंकि जबतक कोई दोषियों की कोई भी याचिका लंबित रहती है तबतक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता, आपको बता दें कि इस मामले में 13 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है कोर्ट ने सभी पक्षों को मौजूद रहने और मामले का स्टेटस बताने के लिए कहा है, अब देखना ये होगा कि कोर्ट मामले के इकलौते और चश्मदीद गवाह के खिलाफ दायर आपराधिक मामला पर क्या रुख रखता है।