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2014 में एक धरना-प्रदर्शन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती सहित सभी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने सभी को किया आरोप मुक्त। सेंशन कोर्ट ने किया आरोप मुक्त।
पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा गोपाल राय, संजय सिंह, दिलीप पांडे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि रेल भवन के नजदीक बैरिकेड तोड़े गए और धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। कुछ पुलिसकर्मी भी इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे।